Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana बिहार सरकार ने राज्य के मजदूरों और श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana 2025 (Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana 2025) की शुरुआत की है। यह योजना मुख्य रूप से निर्माण, कृषि, खनन, और अन्य श्रम-गहन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को दुर्घटना या मृत्यु के मामले में आर्थिक मदद देकर उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस लेख में हम योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
योजना का उद्देश्य Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana
- दुर्घटना में घायल या मृत मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- मजदूरों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना।
- दुर्घटना के बाद मजदूरों के चिकित्सा खर्चों में सहायता करना।
- श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
बिहार मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2025 के मुख्य लाभ
- आर्थिक मुआवजा:
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में 4 लाख रुपये तक की सहायता।
- आंशिक विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये तक का अनुदान।
- मृत्यु की स्थिति में परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा।
- चिकित्सा सहायता: दुर्घटना के बाद 50,000 रुपये तक का चिकित्सा खर्च वहन।
- परिवार के सदस्यों को सहायता: मृतक मजदूर के बच्चों की शिक्षा और पत्नी के लिए विशेष प्रावधान।
पात्रता मानदंड
- निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच।
- रोजगार: असंगठित क्षेत्र (निर्माण, कृषि, ईंट भट्ठा, आदि) में काम करने वाले मजदूर।
- पंजीकरण: श्रम विभाग के साथ पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (बिहार)
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- दुर्घटना की एफआईआर या मेडिकल रिपोर्ट
- बैंक खाता पासबुक (आवेदक या परिवार के सदस्य का)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
- श्रम विभाग में पंजीकरण:
- सबसे पहले, श्रमिक को अपने नजदीकी श्रम कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण और रोजगार प्रमाण पत्र जमा करें।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
- योजना का आवेदन फॉर्म श्रम विभाग की वेबसाइट (बिहार श्रम संसाधन विभाग) से डाउनलोड करें या कार्यालय से लें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें:
- दुर्घटना की तारीख, स्थान, और प्रकृति के बारे में सटीक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां फॉर्म के साथ अटैच करें।
- आवेदन जमा करें:
- फॉर्म को जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करें।
- ट्रैकिंग और अनुमोदन:
- आवेदन स्थिति की जांच ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर (1800-345-6124) के माध्यम से करें।
- अनुमोदन के बाद, राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना की विशेषताएं
- त्वरित मुआवजा: दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर राशि जारी।
- महिला श्रमिकों को प्राथमिकता: महिलाओं के आवेदनों का निपटान तेजी से किया जाता है।
- डिजिटल पहुंच: ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा से प्रक्रिया सरल।
महत्वपूर्ण सावधानियाँ
- दुर्घटना की सूचना 48 घंटे के भीतर श्रम विभाग को दें।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- चिकित्सा बिल और दुर्घटना रिपोर्ट मूल रूप में जमा करें।
निष्कर्ष Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana
बिहार मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2025 राज्य के मेहनतकश वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को न केवल आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होता है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।
FAQs (सामान्य प्रश्न)
- क्या असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर योजना के पात्र हैं?
हां, लेकिन श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। - मुआवजे की राशि कितने दिनों में मिलती है?
आवेदन अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर राशि जारी कर दी जाती है। - ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक क्या है?
बिहार श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। - दुर्घटना की रिपोर्ट कौन प्रमाणित करेगा?
पुलिस थाने की एफआईआर या अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मान्य होगी। - क्या योजना में प्राकृतिक मृत्यु शामिल है?
नहीं, केवल कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना या काम के दौरान चोट लगने पर ही लाभ मिलेगा।
#BiharMajdurDurghatnaAnudanYojana2025 को सोशल मीडिया पर शेयर करें और मजदूरों तक इस जीवनरक्षक योजना की जानकारी पहुंचाएं!
संपर्क सूचना:
- हेल्पलाइन: 1800-345-6124
- ईमेल: labourhelp-bih@gov.in
- पता: बिहार श्रम संसाधन विभाग, पटना।
नोट: योजना से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।